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1984 सिख विरोधी दंगे: दिल्ली की अदालत ने सीबीआई को जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया
31 Aug 2024
, by: Babuaa Desk
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है। इस दंगे में तीन लोगों की मौत हो गई थी।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी कांग्रेस नेता के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। कोर्ट ने पाया कि जगदीश टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147 153ए, 188, 295, 436, 451, 380, 149, 302 और 109 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
यह मामला 1984 में गुरुद्वारा पुल बंगश के पास तीन सिखों की हत्या और धार्मिक स्थल में आगजनी से जुड़ा है। यह घटना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई थी।
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