सुप्रीम कोर्ट ने वाहन न लौटाने पर बैंक रिकवरी एजेंटों को फटकार लगाई

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सुप्रीम कोर्ट ने एक बैंक की रिकवरी एजेंट फर्म को "गुंडों का समूह" करार देते हुए कहा कि उसने लोन की राशि के एकमुश्त निपटान के बावजूद एक व्यक्ति से जब्त वाहन वापस नहीं किया। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को दो महीने के भीतर कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने बस खरीदने के लिए 15 .15 लाख रुपये का लोन लेने वाले देबाशीष बोसु रॉय चौधरी को मुआवजा देने का निर्देश दिया। पीठ ने बैंक ऑफ इंडिया को रिकवरी एजेंट से यह राशि वसूलने का निर्देश दिया।


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