यदि कैबिनेट की सलाह पक्षपातपूर्ण है तो राज्यपाल अपना निर्णय स्वयं लें: सॉलिसिटर जनरल

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कर्नाटक कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल को मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा न चलाने की सलाह देने वाले नोट का हवाला देते हुए मेहता ने पिछले फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि अगर मंत्रिपरिषद की सलाह तर्कहीन या पक्षपातपूर्ण है, तो राज्यपाल को अपने हिसाब से काम करना होगा और स्वतंत्र रूप से विचार करना होगा कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं।

उच्च न्यायालय सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें MUDA मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी गई थी


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