संविधान पीठ ने मध्यस्थता मामले में फैसला सुरक्षित रखा

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सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस जटिल कानूनी सवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है कि क्या मध्यस्थता में एक पक्ष एकतरफा मध्यस्थों का पैनल नियुक्त कर सकता है और दूसरे पक्ष को उस पैनल से मध्यस्थों का चयन करने के लिए बाध्य कर सकता है। इसके अलावा, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ इस बात की जांच कर रही है कि क्या कोई व्यक्ति जो मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए अयोग्य है, वह मध्यस्थता पैनल के सदस्यों को नामित कर सकता है।


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