‘वकीलों की हड़ताल अस्वीकार्य’: सुप्रीम कोर्ट

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सर्वोच्च न्यायालय ने वकीलों की हड़ताल की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि काम से विरत रहना न्याय प्रदान करने की प्रणाली को कमजोर करता है, तथा जो वकील ऐसी हड़तालों में भाग लेते हैं, वे कानूनी पेशे में बने रहने के योग्य नहीं हैं। अदालत की यह तीखी टिप्पणी फैजाबाद बार एसोसिएशन के आचरण की समीक्षा के दौरान आई, जिसने नवंबर 2023 और अप्रैल 2024 के बीच 134 दिनों में से 66 दिनों तक काम से परहेज किया।


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