दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल और पांच अन्य को समन जारी किया

feature-top

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर चौथे पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल को अब रद्द कर दी गई दिल्ली शराब आबकारी नीति 2021-22 के गठन और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

अदालत ने आरोपपत्र में नामजद सभी छह आरोपियों - केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और पी. सरथ रेड्डी को समन जारी किया। अदालत ने अब मामले को 11 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

न्यायाधीश ने केजरीवाल के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया और पाठक को 11 सितंबर के लिए तलब किया।


feature-top