सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को संपत्ति बेचने का रास्ता साफ किया

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सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सहारा समूह पर अपनी संपत्तियां बेचकर सेबी-सहारा रिफंड खाते में लगभग 10,000 करोड़ रुपए जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसका उद्देश्य निवेशकों का पैसा लौटाना है। न्यायालय ने पारदर्शिता के महत्व को दोहराते हुए समूह को एक योजना प्रस्तावित करने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया गया हो कि आवश्यक जमा राशि को पूरा करने के लिए भार रहित संपत्तियों को कैसे बेचा जाएगा, तथा मामले पर विचार के लिए 5 सितंबर की तारीख तय की।


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