सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों के मामले में केंद्रीय एजेंसी से पूछताछ की

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सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय से कड़े सवाल पूछे और पूछा कि क्या एजेंसी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों को आरोपी को देने से इनकार करना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है।

न्यायमूर्ति एएस ओका, न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दस्तावेजों की आपूर्ति से संबंधित अपील पर सुनवाई कर रही थी। 2022 सरला गुप्ता बनाम ईडी मामला इस सवाल से संबंधित है कि क्या जांच एजेंसी आरोपी को उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों से वंचित कर सकती है, जिन पर वह प्री-ट्रायल चरण में पीएमएलए मामले में भरोसा कर रही है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के उनके समकक्ष हेमंत सोरेन, आप नेता मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता सहित कई शीर्ष राजनेताओं को इस कानून के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद कई हाई-प्रोफाइल मामलों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) सुर्खियों में आ गया है।


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