डीयू का 'सिंगल गर्ल चाइल्ड' कोटा समानता के अधिकार का उल्लंघन : सेंट स्टीफंस कॉलेज

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सेंट स्टीफंस कॉलेज ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) द्वारा निर्धारित 'सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा' के तहत किसी छात्र को प्रवेश देना कानून के समक्ष समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कॉलेज के वकील ने तर्क दिया कि बालिकाओं के लिए कोटा संविधान के अनुच्छेद 14, 15(3) और 15(5) और 30 के विरुद्ध है और इस कोटे के तहत सीटों का आवंटन इन चार अनुच्छेदों के विरुद्ध है।


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