सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

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उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा आबकारी नीति मामले में हिरासत से रिहाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनीं।


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