एग्जिट पोल प्रसारित करने वाले मीडिया घरानों के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के समापन के तुरंत बाद एग्जिट पोल प्रसारित करने के लिए मीडिया घरानों और उनके सहयोगियों/कंपनियों के खिलाफ जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक हित याचिका है।

"सरकार पहले ही चुनी जा चुकी है। अब हमें चुनावों के दौरान जो कुछ भी होता है, उसे बंद करना चाहिए और अब देश में शासन चलाना चाहिए। चुनाव आयोग इसे संभालेगा और हम चुनाव आयोग को नहीं चलाएंगे। यह स्पष्ट रूप से राजनीतिक हित याचिका का मामला है। खारिज।"


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