सुप्रीम कोर्ट ने चंदा कोचर और उनके पति को नोटिस जारी किया

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सुप्रीम कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा कथित 3,250 करोड़ रुपये के वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अमान्य ठहराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के छह फरवरी के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अपील स्वीकार करते हुए दंपत्ति को नोटिस जारी किया।


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