बच्चे को चल संपत्ति नहीं मान सकते और उसकी कस्टडी किसी और को नहीं दे सकते: सुप्रीम कोर्ट

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण के मुद्दे से निपटने वाली अदालतें बच्चे को "चल संपत्ति" नहीं मान सकतीं और हिरासत में व्यवधान के उन पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किए बिना उसकी कस्टडी किसी और को नहीं दे सकतीं।


feature-top