एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर 2.91 करोड़ का जुर्माना

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वैधानिक और विनियामक अनुपालन में कुछ कमियों के लिए एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पर कुल ₹ 2.91 करोड़ का जुर्माना लगाया है। एक बयान में आरबीआई ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन और 'जमा पर ब्याज दर', 'अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)' और 'कृषि के लिए ऋण प्रवाह-संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण' पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए एक्सिस बैंक पर ₹ 1.91 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।

एक अन्य विज्ञप्ति में कहा गया है कि 'जमा पर ब्याज दर', 'बैंकों द्वारा नियुक्त वसूली एजेंटों' और 'बैंकों में ग्राहक सेवा' पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए एचडीएफसी बैंक पर ₹ 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।


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