निवारक निरोध मामलों में महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आपूर्ति अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

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व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी हिरासत अधिकारियों के लिए निवारक हिरासत में रखे गए व्यक्तियों को महत्वपूर्ण दस्तावेज और बयान प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया। न्यायमूर्ति भूषण आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा लिए गए इस फैसले ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी को मजबूत किया और बंदियों को ऐसे आदेशों को चुनौती देने का उचित अवसर देने के महत्व पर जोर दिया।


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