कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने 1984 के पुल बंगश सिख हत्याकांड मामले में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया। इसके बजाय उन्होंने मुकदमा चलाने का दावा किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने टाइटलर के मामले को 3 अक्टूबर को सुनवाई और साक्ष्य दर्ज करने के लिए सूचीबद्ध किया। यह मामला 1 नवंबर, 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के पास तीन सिखों की हत्या से संबंधित है। कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ 30 अगस्त को आरोप तय किए थे।

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कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने 1984 के पुल बंगश सिख हत्याकांड मामले में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया। इसके बजाय उन्होंने मुकदमा चलाने का दावा किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने टाइटलर के मामले को 3 अक्टूबर को सुनवाई और साक्ष्य दर्ज करने के लिए सूचीबद्ध किया। यह मामला 1 नवंबर, 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के पास तीन सिखों की हत्या से संबंधित है। कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ 30 अगस्त को आरोप तय किए थे।


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