भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी को बलात्कार मामले में अग्रिम जमानत मिली

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जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने भारतीय वायु सेना (IAF) के एक विंग कमांडर को श्रीनगर में बलात्कार, मानसिक उत्पीड़न और महिला फ्लाइंग ऑफिसर का पीछा करने के आरोप में अग्रिम जमानत दे दी। यह निर्णय महिला की शिकायत के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के बाद लिया गया। उच्च न्यायालय ने पुलिस से कहा कि वह बिना उसकी अनुमति के मामले में आरोप पत्र दाखिल न करे। जमानत की शर्तों के अनुसार आरोपी को 50,000 रुपये की दो जमानत देनी होगी। उसे अपने कमांडिंग ऑफिसर की पूर्व सहमति के बिना केंद्र शासित प्रदेश छोड़ने पर भी रोक है।


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