केंद्र की चुप्पी के बावजूद वैवाहिक बलात्कार कानून पर फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट

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सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि वह वैवाहिक बलात्कार के मामले में पतियों को अभियोजन से दी गई छूट की वैधता का निर्णय केवल कानूनी सिद्धांतों के आधार पर करेगा, भले ही केंद्र सरकार इस मुद्दे पर कोई रुख न अपनाए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, "यह कानून का मामला है। अगर उन्होंने हलफनामा दाखिल नहीं करने का फैसला किया है तो उन्हें कानून के मुद्दे पर बहस करनी होगी।"


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