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केरल हाईकोर्ट ने अभिनेता सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
24 Sep 2024
, by: Babuaa Desk
केरल उच्च न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में अभिनेता सिद्दीकी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। उन पर धारा 376 और 506 के तहत आरोप हैं, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा 2019 से उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। मलयालम फिल्म उद्योग में कई आरोपों के बाद राज्य सरकार ने एक जांच दल का गठन किया है।
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