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सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी की निंदा करी
26 Sep 2024
, by: Babuaa Desk
सर्वोच्च न्यायालय ने 1985 के एक हत्या के मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी को अत्यधिक आपत्तिजनक करार देते हुए कहा कि ऐसी टिप्पणी एक अदालत से अपेक्षित संवेदनशीलता और तटस्थता के अनुरूप नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने पाया कि चूंकि महिला विधवा थी, इसलिए मेकअप का सामान उसका नहीं हो सकता था।
कोर्ट ने कहा, "...विधवा होने के कारण उसे मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं थी।"
कोर्ट ने कहा कि यह टिप्पणी कानूनी रूप से अस्वीकार्य और बेहद आपत्तिजनक है।
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