Babuaa Desk

Generic placeholder image

हेल्थ, लाइफ और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जैसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल होने के लिए, गिग वर्कर्स को कम से कम 90 दिनों के लिए एक ही एग्रीगेटर के साथ काम करना होगा। फूड डिलीवरी और राइड-हेलिंग सर्विस प्रोवाइडर्स सहित कई एग्रीगेटर्स से जुड़े वर्कर्स के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 दिन काम करना ज़रूरी है। एक वर्कर को उस दिन से एग्रीगेटर के साथ जुड़ा हुआ माना जाएगा, जिस दिन से वह कमाना शुरू करेगा, चाहे कितनी भी कमाई हो। हर कैलेंडर दिन जिस दिन इनकम हुई है, उसे एलिजिबिलिटी में गिना जाएगा। अगर कोई वर्कर एक ही दिन कई एग्रीगेटर्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसे अलग से गिना जाएगा। मतलब, अगर कोई गिग वर्कर एक ही दिन में तीन एग्रीगेटर के लिए काम करता है, तो उसे तीन दिन गिना जाएगा। 16 साल से ज़्यादा उम्र के गिग वर्कर को अपने आधार नंबर और दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके रजिस्टर करना होगा। एग्रीगेटर को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या यूनिक ID बनाने के लिए एक सेंट्रल पोर्टल पर गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर की डिटेल्स शेयर करनी होंगी। हर एलिजिबल रजिस्टर्ड वर्कर को एक आइडेंटिटी कार्ड - डिजिटल या फिजिकल - जारी किया जाएगा, जिसमें उनकी फोटो और दूसरी डिटेल्स होंगी। कार्ड तय सेंट्रल पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा। केंद्र सरकार एग्रीगेटर से कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करने और बढ़ाने के लिए एक ऑफिसर या एजेंसी को ज़िम्मेदार अथॉरिटी बनाएगी। इकट्ठा किया गया कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी फंड के हिस्से के तौर पर गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए बने एक अलग अकाउंट में रखा जाएगा। कोई भी रजिस्टर्ड वर्कर 60 साल की उम्र होने पर या पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 90 दिनों तक किसी भी एग्रीगेटर के साथ काम न करने पर, या कई एग्रीगेटर होने पर कम से कम 120 दिनों तक किसी भी एग्रीगेटर के साथ काम न करने पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा पाने के लायक नहीं रहेगा। केंद्र सरकार, अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स के लिए नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की अलग-अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने वाले, रोटेशन के आधार पर गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स में से पांच मेंबर नॉमिनेट करेगी।

02 Jan 2026 10:05AM,
by: Babuaa Desk