Babuaa Desk

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मुंबई की एक विशेष अदालत ने इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) से जुड़े 180 करोड़ रुपये के ऋण चूक मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एसपी नाइक निंबालकर ने 29 जून को माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था और विस्तृत आदेश उपलब्ध कराया गया। सीबीआई की दलीलों और "भगोड़े" के रूप में उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए 68 वर्षीय कारोबारी के खिलाफ जारी किए गए अन्य गैर-जमानती वारंटों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा, "उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके खिलाफ ओपन-एंडेड एनबीडब्ल्यू जारी करने का यह एक उपयुक्त मामला है।" विजय माल्या के खिलाफ वारंट जारी

02 Jul 2024 05:55AM,
by: Babuaa Desk