21 Mar 2024

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बीजापुर  कलेक्टर अनुराग पाण्डेय द्वारा आदेश पारित किया गया है। जिसके तहत लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के संपादन में डीजल एवं पेट्रोल की अतिरिक्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन कार्य के दौरान कर्मचारी/अधिकारियों एवं सामग्री के परिवहन हेतु वाहनों का प्रयोग होगा। जिसके लिए पेट्रोल/डीजल की आवश्यकता होगी। इस हेतु समस्त प्रोपराईटर डीजल/ पेट्रोल पंप जिला बीजापुर में सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि की समाप्ति तक पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल/डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध न होने की दशा में (छ०ग०) मोटर स्पिरिट एवं हाई डीजल आयल (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के तहत जारी अनुज्ञप्ति की शर्त का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण उत्तरदायित्व पेट्रोल पम्प संचालक का होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

21 Mar 2024 01:41AM,
by: Alanga rao