दिल्ली उच्च न्यायालय ने संजय भंडारी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने संजय भंडारी की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें उन्होंने अपने भगोड़े आर्थिक अपराधी के दर्जे को चुनौती दी थी। भंडारी के वकील ने दलील दी कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित होने के कारण उनके पास कानूनी विकल्प नहीं हैं, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कानून का सामना करने के लिए उनके भारत लौटने पर ज़ोर दिया।


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