पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की नए मामलों के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके खिलाफ कोई भी नया मामला दर्ज न करने का व्यापक आदेश पारित करने की मांग की गई थी और उन्हें उन मामलों में अग्रिम जमानत के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जाने की अनुमति दी जिनमें उन्हें गिरफ्तारी की आशंका है।


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