दिल्ली : नया ट्रैफिक नियम

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एक बड़े अभियान के तहत, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि जो वाहन चालक एक वर्ष में पांच या उससे अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें "गंभीर अपराधी" माना जाएगा और उनका लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है।

यह कदम केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुरूप एक सख्त, समयबद्ध प्रणाली का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बार-बार होने वाले उल्लंघनों पर अंकुश लगाना और प्रवर्तन को मजबूत करना है।

सभी चालान पंजीकृत वाहन मालिक के नाम पर जारी किए जाएंगे और सूचनाएं एसएमएस, ईमेल या अन्य डिजिटल माध्यमों से भेजी जाएंगी। अधिकारियों के अनुसार, यह प्रणाली उल्लंघनों का एक पारदर्शी, क्रमबद्ध ऑनलाइन रिकॉर्ड बनाए रखेगी।


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