दिल्ली हाईकोर्ट  ने Apple जांच का आदेश 15 जुलाई तक रोका

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दिल्ली हाई कोर्ट ने Apple के खिलाफ CCI जांच में अंतिम आदेश को 15 जुलाई तक रोकने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिका दाखिल होने के कारण तुरंत आदेश मुश्किलें पैदा कर सकता है। CCI ने 2021 में Apple की इन-ऐप पेमेंट पॉलिसी की जांच शुरू की थी। आरोपों में आरोप था कि Apple ने डेवलपर्स को अपना पेमेंट सिस्टम और 30% कमीशन इस्तेमाल करने के लिए बाध्य किया। Apple ने धारा 27(b) और 2024 के जुर्माने के निर्देशों पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि Apple जांच में सहयोग करे और CCI 15 जुलाई तक अंतिम आदेश न जारी करे।


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