दिल्ली में जल्द ही सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो ही चलेंगे

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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में चरणबद्ध तरीके से L5 श्रेणी के इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के पंजीकरण को अनिवार्य करने की घोषणा की है, साथ ही वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों के लिए ईंधन नियमों को भी सख्त किया है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यह नियम 1 जनवरी, 2027 से लागू होगा, इसके बाद NCR के उच्च वाहन घनत्व वाले जिलों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में 1 जनवरी, 2028 से और NCR के शेष सभी जिलों में 1 जनवरी, 2029 से लागू होगा।


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