केंद्र ने पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई, डीज़ल और एविएशन फ्यूल पर टैक्स कम किया

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सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का अप्रत्याशित लाभ कर (एक्साइज टैक्स) लगाया, जबकि डीजल पर कर घटाकर 16.5 रुपये प्रति लीटर और विमानन टरबाइन ईंधन पर कर घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यह कर 16 मई से प्रभावी होगा।

वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर सड़क एवं अवसंरचना उपकर शून्य रहेगा। इसके अलावा, घरेलू खपत के लिए स्वीकृत पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोल पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) पश्चिम एशिया संकट की शुरुआत के बाद पहली बार लगाया गया है।

डीजल के निर्यात पर शुल्क 23 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16.5 रुपये प्रति लीटर और विमानन टरबाइन ईंधन पर शुल्क 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।


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