मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तारी से पहले जमानत मिली

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नई दिल्ली की एक अदालत ने कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में 2008 के एक जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेशानुसार, वाड्रा को 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के एक जमानती को पेश करने पर जमानत दी गई।

मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दायर अभियोजन शिकायत का संज्ञान लेने के बाद वाड्रा को जारी किए गए समन के अनुपालन में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए।


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