केंद्रीय सूचना आयोग का फैसला, RTI से बाहर BCCI

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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई अब सूचना के अधिकार कानून (RTI) के दायरे में नहीं आएगा। केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने बड़ा फैसला देते हुए कहा कि बीसीसीआई “लोक प्राधिकरण” नहीं है। आयोग ने माना कि बीसीसीआई एक निजी संस्था है, जिसे न संविधान ने बनाया और न ही संसद के किसी कानून से स्थापित किया गया। इससे पहले 2018 में CIC ने बीसीसीआई को RTI के तहत माना था, लेकिन बोर्ड ने इसे अदालत में चुनौती दी थी। अब नए आदेश के बाद बीसीसीआई को RTI के तहत जानकारी देने की बाध्यता नहीं होगी।


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