छत्तीसगढ़ नगर निगम में प्रोजेक्ट मंजूरी के नए नियम लागू

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छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर निगमों में प्रोजेक्ट मंजूरी के नियम बदल दिए हैं। आबादी के आधार पर कमिश्नर, MIC और सामान्य सभा की शक्तियां तय होंगी। छोटे निगमों में कमिश्नर अधिकतम 50 लाख तक काम मंजूर कर सकेंगे। बड़े निगमों में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में कमिश्नर 50 लाख तक, MIC 50 लाख से 3 करोड़ तक और सामान्य सभा 3 से 10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट मंजूर करेगी। 10 करोड़ से ऊपर राज्य शासन की मंजूरी जरूरी होगी। सभी 10 लाख से ऊपर के प्रोजेक्ट ई-टेंडर से होंगे। मासिक समीक्षा और समय पर वर्क ऑर्डर अनिवार्य।


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