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‘एक वयस्क महिला जहां भी और जिस किसी के साथ भी चाहे, निवास कर सकती है’ : दिल्ली उच्च न्यायालय
27 Nov 2020
, by: Ashna Ali
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक वयस्क महिला "जहाँ चाहे, जिसके साथ चाहे अपनी इच्छा से निवास कर सकती है।"
उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपने भाई द्वारा दायर महिला की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहा कि उसने आरोप लगाया था कि उसकी बहन का अपहरण कर लिया गया था.
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और रजनीश भटनागर की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए महिला से बातचीत के बाद कहा कि महिला सुलेखा, बबलू के साथ रह सकती है, अगर वह ऐसा चाहती है। अदालत के रिकॉर्ड में दोनों की पहचान उनके पहले नामों से हुई थी।
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