ICICI बैंक से बर्खास्तगी के खिलाफ चंदा कोचर की अपील सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

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उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को चंदा कोचर द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसके तहत उन्हें आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में बर्खास्त कर दिया गया था.

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को चंदा कोचर द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसके तहत उन्हें आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में बर्खास्त कर दिया गया था. कोचर ने बॉम्बे हाईकोर्ट को 5 मार्च को चुनौती दी थी कि उनकी याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि समाप्ति एक निजी अनुबंध के तहत थी और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती।


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