घरों के बाहर पोस्टर चिपकाए जाने पर कोविड -19 रोगियों को माना गया अछूत: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक बार जब COVID-19 रोगियों के घरों के बाहर पोस्टर चिपकाए जाते हैं, तो इन लोगों को "अछूत" माना जाता है, जो एक अलग ही "जमीनी सच्चाई" को दर्शाता है।

केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि हालांकि उसने इस नियम को निर्धारित नहीं किया है, और पोस्टर चिपकाने से COVID-19 रोगियों के साथ "कलंक" समझना गलत है क्योंकि इसका उद्देश्य मात्र अन्य लोगों की रक्षा करना है। परन्तु, जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम आर शाह की पीठ ने कहा कि जमीनी हकीकत "कुछ अलग है" और जैसे ही उनके घरों पर इस तरह के पोस्टर चिपकाए जाते हैं, उन्हें अछूत माना जाता है।

शीर्ष अदालत ने 5 नवंबर को केंद्र से कहा था कि वह COVID-19 रोगियों के घरों के बाहर पोस्टर न  चिपकाने के लिए दिशानिर्देश जारी करने पर विचार करे।


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