‘अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करना मौलिक अधिकार है’: अंतरजातीय विवाह के पक्ष में कर्नाटक हाई कोर्ट

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उत्तर प्रदेश में 'लव जिहाद' के नाम पर अंतर-जातीय विवाह लगभग असंभव होने के कुछ दिनों बाद, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि भारत में किसी भी वयस्क का मौलिक अधिकार है कि वह अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करे, चाहे वह किसी भी जाति का हो। धर्म, और यह अधिकार किसी के द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है।


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