SC: गिरफ़्तारी का अधिकार रखने वाली एंजेंसियों और थानों के सभी कार्यालयों में लगेंगे कैमरे

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पुलिस की बर्बरता की जाँच करने के उद्देश्य से, सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को, केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक पुलिस स्टेशन में नाइट विज़न कैमरे के साथ सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया, जिसमें भारत भर में सीबीआई, ईडी, एनआईए आदि जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां शामिल हैं।

“राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित राज्य और/या केंद्र शासित प्रदेश में प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे स्थापित हों। इसके अलावा, भारत संघ को सीबीआई, एनआईए, ईडी, एनसीबी, डीआरआई, एसएफआईओ और किसी भी अन्य एजेंसी के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का भी निर्देश दिया गया है, जो पूछताछ करते हैं और गिरफ्तारी की शक्ति रखते हैं," न्यायमूर्ति आरएफ रोहिंटन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा।


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