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100 से अधिक लोग एकत्रित होने पर विवाह स्थल के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करेगी राजस्थान सरकार
06 Dec 2020
, by: Ashna Ali
राजस्थान सरकार ने कहा कि मौजूदा कोविड 19 स्थिति के मद्देनजर, शादी हॉल या बगीचे के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि 100 लोगों को इकट्ठा करने के बाद कार्यक्रम स्थल में प्रवेश बंद हो जाए।
इससे पहले, सरकार ने 13 जिला मुख्यालय वाले शहरों की शहरी सीमा के भीतर रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया था.
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