केंद्र ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन की वैधता बढ़ाई

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भीड़ से बचने और कोविड-19 के संभावित प्रसार से बचने के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर सभी वाहन-संबंधित दस्तावेजों की वैधता बढ़ा दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों को जारी की गई एक निर्देशिका के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र और परमिट जो समाप्त होने के लिए निर्धारित थे, अब 31 मार्च, 2021 तक उपयोग किए जा सकते हैं।
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