इस साल छूटे इनकम टैक्स रिटर्न के लिए सरकार ने दोगुना जुर्माना लगाया

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 जुलाई की सामान्य तिथि से आगे बढ़ाते हुए चल रहे कोरोनोवायरस महामारी के कारण कर दी है।

नियमों के अनुसार 2,50,000 रुपये या उससे अधिक की सालाना आय वाले 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को आईटीआर दाखिल करने के लिए अनिवार्य है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों या 60 वर्ष से 80 वर्ष की आयु वालों के लिए सीमा 500,000 रुपये है। इस वर्ष सरकार ने अंतिम वर्ष के लिए Rs.5,000 के विरोध के रूप में 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाकर, समय सीमा पर पूरा न करने के लिए जुर्माना राशि बढ़ा दी है। धारा 234F के तहत देर से दाखिल शुल्क लगाने की प्रथा 2017 के बजट में पेश की गई थी और वित्तीय वर्ष 2017-18 या आकलन वर्ष 2018-19 के लिए प्रभावी हो गई।


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