स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका इंदौर कोर्ट ने की खारिज

feature-top

मध्य प्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने मंगलवार को मुनव्वर फारुकी और चार अन्य स्टैंड-अप कॉमेडियन की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिन्हें एक जनवरी को नए साल के मौके पर हिंदू देवताओं का अपमान करने और कोविड 19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

सरकारी वकील विमल कुमार मिश्रा ने कहा कि राज्य ने अदालत को बताया कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फारुकी के खिलाफ इसी तरह का मामला दर्ज किया गया था। "अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉमेडियन की जमानत याचिका खारिज कर दी।"


feature-top