धूम्रपान के लिए कानूनी आयु बढ़ाने के लिए सरकार ने किया ड्राफ्ट बिल तैयार

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केंद्र ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री की अनुमति देने के लिए मौजूदा 18 वर्षों से 21 साल तक उम्र बढ़ाने के लिए एक मसौदा विधेयक तैयार किया है। इसके अलावा, मसौदा विधेयक में प्रतिबंधित क्षेत्रों में धूम्रपान के लिए दंड को ₹ 200 से बढ़ाकर 2,000 करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त, मसौदा विधेयक में ढीली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव है।


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