पाक कोर्ट ने गुरुद्वारा ननकाना साहिब में विध्वंस के लिए तीन लोगों को सुनाई जेल की सज़ा

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पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को पिछले साल गुरुद्वारा ननकाना साहिब में बर्बरता करने के आरोप में तीन लोगों को दो साल तक की सजा सुनाई। अदालत के एक अधिकारी ने कहा कि मुख्य अपराधी इमरान चिश्ती को दो साल की जेल और PKR10,000 (4,560 से अधिक) का जुर्माना लगाया गया था। अधिकारी ने कहा कि अन्य दो दोषियों को छह महीने जेल की सजा सुनाई गई है।


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