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मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं: दिल्ली उच्च न्यायालय
26 Jan 2021
, by: Ashna Ali
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि कंपनी की नई गोपनीयता नीति पर चिंताओं के बीच व्हाट्सएप को डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं है।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की एकल पीठ एक याचिका थी जिसमें व्हाट्सएप की अद्यतन गोपनीयता नीति के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।
व्हाट्सएप ने हाल ही में घोषणा की कि उसने अपने नियोजित गोपनीयता अपडेट को स्थगित कर दिया है,.
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