नियमों की अनदेखी कर खुले में वन विभाग जला रहा है कचरा

देश में कहीं भी खुले में कचरा जलाने पर 25,000 रुपए तक का है जुर्माना

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देशभर में खुले में कचरा जलाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और ऐसा करते पकड़े जाने पर 25,000 के जुर्माने का प्रावधान है। सरकारी दफ्तरों में एनजीटी के आदेश के बाद भी खुलेआम बड़ी मात्रा मे गरियाबंद वन विभाग जंगल के ठेकामजदूर और कर्मचारियों के द्वार कचरा तो एकत्रित किया जाता है, लेकिन उस कचरा को निष्पादन करने के बजाए खुले मे आग लगा दिया जाता है। जिसके चलते आस पास का एरिया प्रदूषित हो रहा है।

एनजीटी का क्या है आदेश वा जुर्माना

एनजीटी ने आदेश में कहा, 'अगर कोई भी कचरा जलाने का दोषी पाया जाता है तो उस पर पर्यावरण को होनेवाली क्षति के लिए 5000 रुपया और अगर कचरे का ढेर जलाते हुए पकड़ा जाता है तो 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।


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