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दुर्ग जिले में सार्वजनिक होली उत्सव पर कलेक्टर ने लगाया बैन, नियम तोड़ा तो सीधे जाएंगे जेल
दुर्ग जिले में कोविड संक्रमितों की संख्या तेजी से बढऩे और मरीजों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने होली त्योहार के लिए गुरुवार को विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दिया है। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने सार्वजनिक होली खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है।सभी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन और कार्यक्रमों को भी प्रतिबंधित कर दिया है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन नया रायपुर अंटल नगर का पत्र कमांक 449 / स. सा.प्र. वि./2021 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 01.02.2021 द्वारा कोविड-19 नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
दुर्ग कलेक्टर से जारी आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक होली मिलन समारोह/नगाड़ा बजाना प्रतिबंधित होगा। होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग/मास्क/सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।समिति प्रबंधक,संचालक के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह ध्यान रखा जाए कि होलिकादहन बिजली के तार के नीचे नहीं किया जाए।
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