- Home
- टॉप न्यूज़
- कोविड-19 : कलेक्टर ने होली पर्व मनाये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए
कोविड-19 : कलेक्टर ने होली पर्व मनाये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए
बेमेतरा :कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज शुक्रवार को एक आदेश जारी कर कहा कि बेमेतरा जिले में कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर वर्तमान में प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका एहतियात के तौर पर सावधानी बरतने हेतु आम जनता को होली त्यौहार मनाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये हैं। होली पर्व मे सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। कोविड-19 नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। कोविड-19 से संबंधित भारत सरकार एवं छ.ग. शासन के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, मापदंडो एवं गाईड लाईन का अक्षरशः पालन करना होगा। होली त्यौहार पर समूह में 10 से अधिक लोगों का एक साथ धूमना प्रतिबंधित रहेगा। होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंगध्मास्कध्सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा अथवा समिति प्रबंधकध्संचालक के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह ध्यान रखा जाए कि होलिका दहन बिजली के तार के नीचे नहीं किया जाए। जिले में होली त्यौहार पर कलर की दुकानों में भीड़ नहीं लगाये तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा, साथ ही मास्क लगाया जाना अनिवार्य होगा नहीं तो संबंधित दुकानदार तथा खरीददार के विरूद्ध जुर्माना लगाया जावेगा। निज-निवास में होली मिलन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना फिजिकल डिस्टेसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर 06 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। होली के दिन शराब पीकर वाहन चलाना एवं दो पहिया वाहनों पर 03 सवारी गाड़ी चलाना प्रतिबंधित रहेगा, उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। होली के दिन तेज रफ्तार से गाड़ियों को चलाना तथा अधिक साउण्ड वाले सायलेंसर की गाड़ियां प्रतिबंधित रहेगा। डी.जे. का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग के समय एन.जी.टी. एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा।
अपील कोविड-19 (कोरोना वायरस) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये जनसाधारण से अपील किया जाता है किः-पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये होली त्यौहार अपने निवास पर परिवार के साथ रहकर मनाया जाए। होली में कम से कम पानीध्लकड़ी का उपयोग किया जाए। होली त्यौहार में सोशल डिस्टेंसिंगध्मास्क का उपयोगध्सेनेटाईजर का उपयोग करते हुये हर्बल कलर का प्रयोग किया जाए। होली पर्व में पारम्परिक वाद्य यंत्रोंध्नगाड़ा का उपयोग किया जा सकता है। डी.जे., माईक का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। हरे भरे वृक्षों की कटाई होली पर्व में न की जावे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा महामारी एक्ट एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हो के अंतर्गत दोषी व्यक्तिध्आयोजनकर्ता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी।
About Babuaa
Categories
Contact
0771 403 1313
786 9098 330
babuaa.com@gmail.com
Baijnath Para, Raipur
© Copyright 2019 Babuaa.com All Rights Reserved. Design by: TWS