कोरोना अपडेट : गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा-निर्देश, 1 से 30 अप्रैल तक रहेंगे लागू

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 गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है जो 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और 30 अप्रैल, 2021 तक लागू रहेगा। यह दिशा-निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को देश के सभी हिस्सों में टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के लिए बाध्य करते हैं।

 इसमें कहा गया कि 70 फीसद या उससे अधिक के निर्धारित स्तर तक पहुंचने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जहां आरटी-पीसीआर टेस्‍ट का अनुपात कम है, तेजी से इसे बढ़ाना चाहिए। गहन टेस्‍ट के परिणामस्वरूप पाए गए नए पॉजिटिव मामलों को जल्द से जल्द और समय पर उपचार प्रदान करने के लिए पृथक/ क्‍वारंटीन करने की आवश्यकता है। 


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