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गलत मुकदमा- पीड़ितों को मिले मुआवजा, याचिका की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भाजपा नेता व वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की उस याचिका पर परीक्षण करने का निर्णय लिया है, जिसमें गलत अभियोजन के शिकार हुए लोगों को मुआवजा देने संबंधी दिशा - निर्देश बनाने की गुहार लगाई गई है।
याचिका में न्याय की हत्या को लेकर विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का अनुपालन करने की भी गुहार लगाई गई है।जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
साथ ही पीठ ने एक अन्य भाजपा नेता कपिल मिश्रा द्वारा दायर इस तरह की ही याचिका को उपाध्याय की याचिका के साथ जोड़ दिया है। कपिल मिश्रा ने शीर्ष अदालत से गुहार लगाई हैं कि सरकार को ऐसा तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि फर्जी शिकायत दर्ज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और गलत अभियोजन का शिकार हुए लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए।
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