केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा - मराठा आरक्षण असांविधानिक नहीं, आज भी सुनवाई

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केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा, महाराष्ट्र सरकार के पास मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने का विधायी अधिकार प्राप्त है और उसके द्वारा लिया गया यह निर्णय सांविधानिक है। केंद्र ने कहा, संविधान के 102वें संशोधन से राज्य सरकार को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) की सूची बनाने का अधिकार खत्म नहीं हो जाता है। मामले में बुधवार को भी सुनवाई होगी।


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